अश्लील फिल्म मामले में शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
मुंबई, 29 जुलाई (हि.स.)। मुंबई की एक अदालत ने अश्लील फिल्म निर्माण मामले में गुरुवार को फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शर्लिन से मुंबई पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है।
अश्लील फिल्म निर्माण मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने 26 जुलाई को शर्लिन को समन जारी किया था। शर्लिन ने वकील सिद्धेश बोरकर के माध्यम से सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान शर्लिन के वकील ने अदालत में कहा कि मुंबई पुलिस पूछताछ के बाद शर्लिन को गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए पुलिस की गिरफ्तार से बचने के लिए शर्लिन को अग्रिम जमानत दी जाए।
वकील सिद्धेश बोरकर ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अश्लील फिल्म निर्माण मामले में इसी तरह पूछताछ के लिए राज कुंद्रा को बुलाया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके विरुद्ध पुख्ता सबूत हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।