इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘करवा चौथ’ के त्योहार पर छुट्टी की घोषणा के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ ने ‘करवा चौथ’ के त्योहार पर छुट्टी की घोषणा के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि छुट्टियों की घोषणा राज्य के नीतिगत मामलों के दायरे में आती है।
कोर्ट ने आगे कहा कि अदालतें ऐसे विवादों पर तब तक सुनवाई नहीं कर सकतीं जब तक कि क़ानून द्वारा निर्देशित न किया जाए। वैसे भी त्यौहार आमतौर पर सभी के द्वारा मनाये जाते हैं।
Case Details:
Case Name: Ashish Kumar Mishra v State of U.P. and 7 others
Case No.: Public Interest Litigation (PIL) No. 795 of 2023
Bench: Hon’ble Attau Rahman Masoodi,J. and Hon’ble Om Prakash Shukla,J.
आदेश/निर्णय यहां पढ़ें : PIL for Karwa Chauth as Holiday