गुण्डा एक्ट की कार्यवाही में कानून का दुरूपयोग रोकने को लेकर प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश
गुण्डा एक्ट की कार्यवाही में कानून का दुरूपयोग रोकने को लेकर प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश
प्रयागराज, 21 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गुण्डा एक्ट के तहत केस दर्ज करने में अपर मुख्य सचिव के 10 सितम्बर, 21 को जारी आदेश का प्रदेश में अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे आदेश का पालन कराएं, ताकि कानून का दुरुपयोग न होने पाए।
अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि गुण्डा एक्ट के प्रावधानों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर नोटिस जारी की जाय, जिससे कानून का दुरुपयोग न होने पाए। इस मामले में शिथिलता के लिए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दहेज उत्पीड़न के घरेलू मामले में गुण्डा एक्ट की नोटिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और हलफनामा मांगा था। इस पर यह आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी सोनभद्र ने हलफनामे में बताया कि एडीएम ने गुंडा एक्ट की नोटिस वापस ले ली है। इस पर कोर्ट ने निर्देश न जारी कर सरकारी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने शिव प्रसाद गुप्ता की याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि एडीएम सोनभद्र ने याची को पारिवारिक विवाद को लेकर गुण्डा एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी की, जिसे चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि गुण्डा एक्ट के तहत नोटिस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। पारिवारिक विवाद पर गुण्डा एक्ट कैसे लागू हो सकता है।