डॉ. कफील को राहत, 31जुलाई 19 के निलम्बन आदेश पर रोक
डॉ. कफील को राहत, 31जुलाई 19 के निलम्बन आदेश पर रोक
-राज्य सरकार से जवाब तलब
प्रयागराज, 15 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉ. कफील अहमद खान के 31 जुलाई 19 को पारित निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से 4 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 11 नवम्बर को होगी।
कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉ. कफील अहमद खान की याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि याची 2018 में महानिदेशक कार्यालय लखनऊ से संबद्ध था तो उसी समय बहराइच में इंसेफेलाइटिस बीमारी के कारण एक हफ्ते में 70 बच्चों की मौत हो गई तो याची इलाज करने के लिए वहां गया। याची को बिना अनुमति लिए जबरन बच्चों का इलाज करने व सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में निलम्बित कर दिया गया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।
याची का कहना है कि निलम्बन के दो साल बाद भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ऐसे में उसका निलम्बन वापस लिया जाए। जब एक मामले में निलम्बित है तो दूसरे मामले में निलम्बित करने का कोई औचित्य नहीं है।
सरकारी वकील का कहना था कि 27 अगस्त 21 को जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है। याची को आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया गया है। सरकार को जांच के दौरान कर्मचारी को निलम्बित करने का अधिकार है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है।