तबलीगी जमातियों की याचिका पर अधिकारी आश्वासन अनुसार कार्रवाई करेंगे : हाईकोर्ट
तबलीगी जमातियों की याचिका पर अधिकारी आश्वासन अनुसार कार्रवाई करेंगे : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 04 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरोसा जताया है कि विदेशी तबलीगी जमातियों की याचिका की सुनवाई में सरकारी वकील द्वारा कोर्ट कार्यवाही में बाधा डालने के मामले में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी अपने आश्वासन की पवित्रता का ख्याल रखते हुए कार्यवाही करेंगे।
कोर्ट में अपर महाधिवक्ता एम.सी चतुर्वेदी के साथ उपस्थित राज्य विधि परामर्शी पी.के श्रीवास्तव ने आश्वस्त किया कि कोर्ट कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पायेगा। सरकार जवाबदेही के सिद्धांत पर कायम है। पूरी ईमानदारी से कोर्ट कार्यवाही में सहयोग दिया जायेगा।
विधि परामर्शी ने कहा कि कार्यवाही शुरू की गई है। कोर्ट ने कहा कि कुछ गोपनीय पत्रजात पेश किए, जो दिये गये आश्वासन को सत्यापित करते हैं। कोर्ट ने प्रकरण को निस्तारित करते हुए कहा कि जब सरकार कार्यवाही कर रही है तो अलग से आदेश देना उचित नहीं होगा। सरकार की तरफ से बड़े अधिकारियों ने आश्वस्त किया है तो कार्यवाही अवश्य होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने विदेशी तबलीगियों हसे उर्फ हसाना व 11 अन्य तथा दहा दसई व 12 अन्य की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा याचियों के खिलाफ आपराधिक केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। गवाही हो चुकी है। ऐसे में याचिका का अस्तित्व नहीं बचा है।
विदेशी तबलीगियों के खिलाफ कोरोना फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। शाहजहांपुर व हापुड़ में चल रहे मुकदमे के शीघ्र निस्तारण की मांग में याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से सहयोग न मिलने से देरी होने पर कोर्ट ने राज्य विधि परामर्शी को तलब किया। सरकारी वकील पर कोर्ट को सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा।