बीएसए कानपुर देहात आदेश का पालन करें या हाजिर हो
बीएसए कानपुर देहात आदेश का पालन करें या हाजिर हो
प्रयागराज, 28 अगस्त (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात सुनील दत्त को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची के पति सहायक अध्यापक की ग्रेच्युटी का आठ फीसदी ब्याज के साथ तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं करते तो 08 सितम्बर को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कुंती देवी की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि सेवाकाल में उसके पति की मृत्यु हो गई। 60 साल में सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इंकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो गई थी। ऐसे में विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इंकार नहीं कर सकते।