रोहिणी कोर्ट ने कोरोना काल में दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में सुनवाई टाली
रोहिणी कोर्ट ने कोरोना काल में दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में सुनवाई टाली
-ड्रग कंट्रोलर ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर, आप विधायक प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ दर्ज किया है मामला
नई दिल्ली, 26 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में भाजपा सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर की ओर से दर्ज मामले पर सुनवाई टाल दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रितु राज ने सात फरवरी को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने आठ जुलाई को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया था। इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया। तीनों के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया।
गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाइयों की जमाखोरी की। इमरान हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनाधिकृत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया। 29 जुलाई को ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया था कि रोहिणी कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है।