सबका विश्वास योजना का लाभ अवधि बीत जाने के बाद देने से इंकार
सबका विश्वास योजना का लाभ अवधि बीत जाने के बाद देने से इंकार
प्रयागराज, 08 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टैक्स विवाद कम करने की सबका विश्वास योजना के तहत निर्धारित समय के भीतर तय राशि जमा न कर समय बढ़ाये जाने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
केन्द्र सरकार की अधिसूचना से 30 जून 2020 तक तय राशि जमा करनी थी। 1 जुलाई 2020 को याची ने जमा करना चाहा तो पोर्टल नहीं खुला। समय बढ़ाने की मांग की गई। सुनवाई न होने पर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स युसरा कांस्ट्रक्शन, सप्लायर्स एण्ड अर्थ मूवर्स की याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि भारत सरकार की सबका विश्वास योजना के तहत विवाद निपटाने के लिए कमेटी ने कर समाधान करते हुए 29 जनवरी 20 को याची को 13 लाख 15 हजार 802 रुपये 40 पैसे का इस्टीमेट तैयार कर 30 दिन में जमा करने की अनुमति दी। 28 फरवरी 2020 पैसा तक जमा करना था। नियमानुसार 30 जून तक जमा किया जा सकता था। याची ने जुलाई में जमा करने की कोशिश की।
याची का कहना था कि कोविड के चलते समय से जमा नहीं कर सका था। जुलाई में पोर्टल नहीं खुला तो समय बढ़ाने की कमिश्नर सेन्ट्रल वस्तु एवं सेवाकर प्रयागराज को अर्जी दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।