सुप्रीम कोर्ट का द वायर के तीन पत्रकारों के खिलाफ उप्र में दर्ज एफआईआर निरस्त करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट का द वायर के तीन पत्रकारों के खिलाफ उप्र में दर्ज एफआईआर निरस्त करने से इनकार
नई दिल्ली, 09 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने द वायर के तीन पत्रकारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज अलग-अलग एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। मामले को यहां सुनने का मतलब पत्रकारों के लिए अलग व्यवस्था बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों की गिरफ्तारी पर दो महीने की अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि हम मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं और नहीं चाहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाए लेकिन पत्रकारों को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था। याचिका द वायर को चलाने वाली कंपनी फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, पत्रकार सिराज अली, मुकुल सिंह चौहान और इस्मत आरा ने दायर की थी। याचिका में द वायर की ओर से प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स पर उप्र पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई थी।