हैवियस कॉर्पस मामले में हाई कोर्ट ने करतूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नाबालिग को पढ़ाने का दिया आदेश
हैवियस कॉर्पस मामले में हाई कोर्ट ने करतूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नाबालिग को पढ़ाने का दिया आदेश
रांची, 20 सितम्बर (हि.स.)।
झारखंड हाई कोर्ट में चैता बेदिया की ओर से दाखिल हैवियस कॉर्पस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने इसे निष्पादित कर दिया। इस दौरान सरकार ने प्रतिवादी, सीडब्ल्यूसी की सीलबंद रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपी।सीडब्ल्यूसी की ओर से पेश किये गये जवाब पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर की। सीडब्ल्यूसी के आग्रह पर नाबालिग को हाई कोर्ट ने करतूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाने का आदेश दिया है। नाबालिग युवती सिर्फ छुट्टियों में ही अपने घर जा सकेगी। इस बीच सीडब्ल्यूसी और डालसा हर माह बच्ची की मॉनिटरिंग करेगी।
उल्लेखनीय है कि चैता बेदिया ने 19 अगस्त को अपने परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा उठा कर ले जाने और इसकी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।