स्कूल का संदर्भ हटाए बिना ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ को न करें रिलीज: हाई कोर्ट
स्कूल का संदर्भ हटाए बिना ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ को न करें रिलीज: हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और न्यूज एशिया से कहा- स्कूल भवन दर्शाने वाले हिस्से को डॉक्यूमेंट्री से हटाएं
नई दिल्ली, 14 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और न्यूज एशिया चैनल को निर्देश दिया है कि वो गुरुग्राम में सात साल के स्कूली बच्चे की हत्या पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ को स्कूल का संदर्भ हटाए बिना रिलीज नहीं करें। जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने ये आदेश जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को स्कूल का संदर्भ हटाने के बाद जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और न्यूज एशिया को निर्देश दिया कि वो स्कूल का भवन दर्शाने वाले हिस्से को डॉक्यूमेंट्री से हटाएं। छात्र जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल को संचालित करने वाले ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्री में बिना स्कूल प्रशासन की अनुमति के स्कूल का नाम विस्तार पूर्वक बताया गया है जबकि गुरुग्राम की कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया था कि वो अपनी खबरों में स्कूल के बारे में काल्पनिक नाम बताएं।
उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में पढ़ने वाले सात वर्षीय छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। शुरू में हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था लेकिन बाद में सीबीआई ने एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया था जो उसी स्कूल में 11वीं में पढ़ता था। ये मामला अभी गुरुग्राम के ट्रायल कोर्ट में लंबित है।