हाई कोर्ट परिसर के निर्माण से जुड़े मूल दस्तावेज 27 अगस्त तक पेश करे एसीबी : हाई कोर्ट
हाई कोर्ट परिसर के निर्माण से जुड़े मूल दस्तावेज 27 अगस्त तक पेश करे एसीबी : हाई कोर्ट
रांची, 14 अगस्त (हि.स.)।
झारखंड हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को नये हाई कोर्ट परिसर के निर्माण से संबंधित सभी मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है। अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि नए हाई कोर्ट भवन के निर्माण का कितना काम हो गया है और कितना शेष है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने 27 अगस्त तक सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिया है। राजीव कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने यह निर्देश दिया।
इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को मूल दस्तावेज पेश करने को कहा था। शुक्रवार को सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट भवन के निर्माण में गड़बड़ी की एसीबी जांच हो रही है।
सरकार ने सभी दस्तावेज एसीबी को सौंप दिया है।इस पर अदालत ने एसीबी को दस्तावेज पेश करने को कहा। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट भवन का निर्माण तेजी से होना चाहिए।
सरकार से अदालत ने एक समग्र रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए यह बताने को कहा कितना काम पूरा हुआ है और कितना शेष है।कब तक काम पूरे होंगे। शेष काम के लिए डीपीआर तैयार हुआ है या नहीं। इसके अलावा अन्य तथ्यों की जानकारी भी कोर्ट ने मांगी है।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि हाई कोर्ट के भवन निर्माण में गड़बड़ी की गयी है। भवन निर्माण का एस्टीमेट बढ़ा दिया गया है और इसके लिए अलग से टेंडर भी नहीं निकाला गया था और न ही डीपीआर तैयार किया गया था। भवन का निर्माण कार्य किसी खास को देने के लिए इस तरह की गड़बड़ी की गयी है। अदालत से इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है।