दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों का टीकाकरण हो सुनिश्चित : हाईकोर्ट
दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों का टीकाकरण हो सुनिश्चित : हाईकोर्ट
नई दिल्ली, 18 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी साप्ताहिक बाजारों को कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए खोलने की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने साप्ताहिक बाजारों को 09 अगस्त से खोलने की दिल्ली सरकार की सूचना पर गौर करते हुए साप्ताहिक बाजारों के सभी विक्रेताओं को वैक्सीन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने 9 अगस्त से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। तब कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए साप्ताहिक बाजारों के दुकानदारों को खुद कोरोना का वैक्सीन लेना सुनिश्चित करना होगा। अगर पहले से वैक्सीन नहीं लगवाया गया हो तो जल्द से जल्द लगवा लें।
याचिका साप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन ने दायर की थी। याचिकार्ता की ओर से वकील कार्तिक कुमार अग्रवाल ने कहा था कि सभी साप्ताहिक बाजारों को कोरोना के दिशानिर्देशों के मुताबिक खोलने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया था कि या तो साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाए या साप्ताहिक बाजार में दुकान लगानेवाले हर दुकानदार को 15 हजार रुपये मासिक देने का आदेश जारी किया जाए।