मप्रः कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंध 30 अगस्त तक रहेंगे प्रभावी
मप्रः कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंध 30 अगस्त तक रहेंगे प्रभावी
भोपाल, 20 अगस्त (हि.स.)। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों को आगामी 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। पहले कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अगस्त तक प्रभावशील थे।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। पूर्व में जारी निर्देशों को 30 अगस्त तक जारी रखने के आदेश सभी कलेक्टर्स को दिये गये हैं।
डॉ. राजौरा ने बताया है कि पूर्व में जारी दिशा-निर्देश अनुसार उक्त प्रतिबंध 20 अगस्त तक प्रभावशील थे, जिसे बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण संबंधी नवीन प्रकरण मिलने पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि कोरोना कर्फ्यू संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आगामी 30 अगस्त तक रात 11 से सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से रात्रिकालीन कर्फ्यू सरकार पहले ही हटा चुकी है। डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने धार्मिक स्थलों, जिम, सिनेमाघर आदि में लोगों की संख्या सीमित रखी है।
डॉ. राजौरा के मुताबिक, नए निर्देशों के तहत पूजा स्थलों में एक समय में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, वे प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।
इसी तरह से समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।