राहत सामग्री हेरफेर मामले में शुभेंदु के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश संरक्षित
राहत सामग्री हेरफेर मामले में शुभेंदु के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश संरक्षित
कोलकाता, 24 अगस्त (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व वरिष्ठ भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ राहत सामग्री की कथित हेराफेरी के मामले में दायर एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी की। न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोंटाई में राहत सामग्री के कथित दुरुपयोग के संबंध में प्राथमिकी में शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु को पुलिस ने नामजद किया है। इसके बाद अधिकारी ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
अधिकारी के वकीलों ने दावा किया है कि शुभेंदु को झूठे मामले में फंसाया गया है क्योंकि वह एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं और बाद में उन्हें राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है।
दरअसल ममता बनर्जी सरकार में पूर्व मंत्री शुभेंदु इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया है। कोंटाई थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चक्रवात पीड़ितों के बीच वितरण के लिए रखे गए त्रिपाल और राशन की चोरी हुई थी जो अधिकारी भाइयों की देखरेख में की गई थी।
Photo Courtesy : https://www.calcuttahighcourt.gov.in/