कोविड 19 के चलते प्रत्यावेदन तय करने में देरी नहीं : हाईकोर्ट
कोविड 19 के चलते प्रत्यावेदन तय करने में देरी नहीं : हाईकोर्ट
–रासुका में निरुद्धि के खिलाफ याचिका खारिज
प्रयागराज, 28 अगस्त (हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बस्ती द्वारा काली प्रसाद उर्फ पंडित सिंह को रासुका के तहत निरुद्धि की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने में अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। जबकि याची के अधिवक्ता का कहना था कि निस्तारण में 57 दिन की देरी का कारण नहीं बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि याची ने स्वयं ही कहा है कि कोरोना के कारण हलफनामा देने के लिए हाईकोर्ट नहीं आ सका। सरकार ने उठाये गये त्वरित कदमों की जानकारी दी है। कोर्ट ने रासुका निरुद्धि आदेश के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने काली प्रसाद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यावेदन तय करने में देरी की गई है।