चोरी के आरोप से बरी होने के बावजूद सहायक अभियंता के वेतन से वसूली पर रोक
चोरी के आरोप से बरी होने के बावजूद सहायक अभियंता के वेतन से वसूली पर रोक
-राज्य सरकार व विद्युत विभाग से जवाब तलब
प्रयागराज, 14 सितम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत पीलीपोखर आगरा के याची के वेतन से 5 लाख 14 हजार 270 रुपये की समान 36 किश्तों में वसूली आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विद्युत निगम से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सहायक अभियंता शरद कुमार चतुर्वेदी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि 2011 में जब याची पोलीपोखर में तैनात था तो भंडार में सामग्री की चोरी को विविध अग्रिम के रुप में 5,14,270 रुपये दर्ज किया गया। चोरी की जांच में याची निर्दोष करार दिया गया है। इसके बावजूद उसके वेतन से कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। जिसे चुनौती दी गई है।